रांची, अप्रैल 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में उपसमाहर्ता और सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति से संबंधित दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के बाद आईएएस पद पर प्रोन्नति के मामले में पहले से तैयार वरीयता सूची के आधार पर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति प्रदान की है। एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि 16 जून 2025 को प्रोन्नति पर रोक का आदेश, पहले से बनी वरीयता सूची के क्रियान्वयन में बाधक नहीं होगी। इस संबंध में उपसमाहर्ता राधेश्याम प्रसाद सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि उनकी प्रोन्नति होनी है, लेकिन सरकार यह कहते हुए प्रोन्नति नहीं दे रही है कि हाईकोर्ट ने प्रोन्नति पर रोक लगा...