मोतिहारी, सितम्बर 24 -- मोतिहारी, एक संवाददाता। बैंक के द्वारा खाते में जमा रुपये नहीं प्रवृष्ट करने की शिकायत के बाद भी मामले का समाधान नहीं होने पर शिकायतकर्ता के शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने दी मोतिहारी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड अरेराज के शाखा प्रबंधक सहित अन्य पर जुर्माना लगाया है।

शिकायत की प्रक्रिया कोटवा थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी सत्येन्द्र पांडेय ने दी मोतिहारी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक अरेराज शाखा के शाखा प्रबंधक सहित अन्य के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा उक्त बैंक के खाते में रूपये जमा करने के बाद उससे संबंधित जानकारी नहीं देने की बात कही गयी है।

मामले का समाधान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह, विनेन्द्र नारायण सिंह व प्रदीप कुमार ने मामले से संबंधित सभी साक्ष्यों को आयोग के सम...