शामली, मई 29 -- शामली। एक किसान के संयुक्त बचत खाते से सात दिनों में सात बार में 70 हजार रुपये निकाले जाने और बैंक द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थानाभवन पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ऊन तहसील के ग्राम भनेड़ाउद्दा निवासी किसान सतपाल पुत्र सिमरु ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर बताया कि उसका अपनी पत्नी मीना देवी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थानाभवन शाखा में वर्ष 2012 से संयुक्त बचत खाता संचालित है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों से खाते में होने वाले लेनदेन के मैसेज मोबाइल पर प्राप्त नहीं हो रहे थे। शिकायत करने पर बैंक ने प्रार्थना पत्र देने को कहा, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। परिवादी के अनुसार 8 फरवरी 2022 को वह बैंक में पासबुक...