भदोही, जुलाई 22 -- भदोही, संवाददाता। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भदोही ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (गोपीगंज) के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। आयोग ने बिजली विभाग द्वारा घरेलू उपभोक्ता से गलत तरीके से वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) श्रेणी के आधार पर बिजली बिल वसूलने को सेवा में गंभीर कमी मानते हुए विभाग को 10,000 क्षतिपूर्ति एवं 5,000 वाद व्यय समेत कुल 15,000 अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही उपभोक्ता से अधिक वसूली गई 14,160 की धनराशि आगामी विद्युत बिलों में समायोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगके अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ द्वारा पारित किया गया। वादिनी मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय रामचरण निवासी फूलबाग ज्ञानपुर...