लखनऊ, फरवरी 16 -- राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला: एलआईसी को बीमा राशि से कटौती का अधिकार, पर ब्याज और मुआवजे के साथ करनी होगी अदायगी राज्य उपभोक्ता आयोग ने संभल जिला आयोग के आदेश में किया संशोधन लखनऊ। प्रमुख संवाददाता राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) की अपील पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तों के तहत इलाज के लिए पहले कोई राशि दी है, तो परिपक्वता (मैच्योरिटी) के समय उस राशि की कटौती करना नियमानुसार सही है। हालांकि, आयोग ने निगम को शेष धनराशि ब्याज और मानसिक कष्ट के मुआवजे के साथ देने का आदेश दिया है। संभल जिले की निवासी साधना गुप्ता ने वर्ष 2004 में 5 लाख रुपये की 'आशादीप' पॉलिसी खरीदी थी। साल 2022 में बीमारी के दौरान एलआईसी न...