मोतिहारी, दिसम्बर 12 -- मोतिहारी, एक संवाददाता। शिकायतकर्ता के आवेदन पर सुनवाई करते हुए मामले को सही पाते हुए उपभोक्ता आयोग ने टाटा एआइजी इंश्योरेंस के मैनेजर को बीमा धन की राशि 18 लाख देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता मेसर्स जय माता दी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अरेराज प्रखंड के हरदिया चौक निवासी प्रियरंजन के द्वारा दुकान में अगलगी की घटना में हुए नुकसान को लेकर बीमा की राशि लेने को ले कंपनी को आवेदन दिया था। जिसमें दुकान में अगलगी में हुए नुकसान की जानकारी दी थी। लेकिन बीमा कंपनी टाटा एआइजी इंश्योरेंस के द्वारा बीमा की राशि शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी व बैंक ऑफ बड़ौंदा पर उपभोक्ता आयोग में केस किया। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरिश मिश्र व सदस्य संजीव कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी के म...
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