गुड़गांव, सितम्बर 27 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। नई वाशिंग मशीन खरीदने के महज तीन दिन बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आने और बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वर्लपूल कंपनी के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल की पीठ ने कंपनी की कार्यप्रणाली को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आदेश दिया है कि कंपनी उपभोक्ता को उसी मॉडल की नई वाशिंग मशीन दे या फिर खरीद की तारीख से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरी रकम वापस करे। इसके साथ ही उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के रूप में मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। यह भी पढ़ें- उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नई वाशिंग मशीन देने या ब्याज समेत पैसे लौटाने के दिए आदेशमामले की जानकारी मामले की जानकारी के अनुसार, मानेसर के ग्राम...