गुमला, अगस्त 3 -- गुमला, प्रतिनिधि । जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश पर बिजली विभाग ने एक्सेस बिलिंग से जुड़े मामले में उपभोक्ता को 1.63 लाख रुपये वापस कर दिए। शिकायतकर्ता जय प्रकाश कुमार ने वर्ष 2026 में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के खिलाफ अधिक बिजली बिल जारी किए जाने की शिकायत आयोग में दर्ज कराई थी।मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पाण्डेय तथा सदस्य श्रीमती सरला गंजू और सैयद अली हसन फातमी ने बिजली विभाग को सेवा में त्रुटि का दोषी पाया। आयोग ने विभाग को शिकायतकर्ता को 1,63,270 रुपये लौटाने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में विद्युत विभाग, गुमला ने जय प्रकाश कुमार को 1,63,270 रुपये का चेक सौंपकर भुगतान कर दिया।

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