सहारनपुर, सितम्बर 11 -- सहारनपुर। रोडवेज संविदाकर्मी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद बीमा क्लेम से इनकार करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मामले में बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये देने को भी कहा है। मामला रोडवेज चालक रणवीर सिंह से जुड़ा है। रणवीर सिंह की संविदा 12 सितंबर 2017 को हुई थी। रोडवेज की ओर से चालकों के लिए संचालित कंट्रीब्यूटरी अनमैन्ड ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में हर माह उनके खाते से प्रीमियम की राशि काटी जा रही थी। ये पॉलिसी 28 अगस्त 2017 से प्रभावी थी। इसी दौरान 2 अक्टूबर 2017 को सड़क दुर्घटना में रणवीर सिंह की मृत्यु ...