बस्ती, मार्च 7 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष/ न्यायाधीश अमर जीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने परिवादी के परिसर से विद्युत पोल मय तार हटाकर अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने का आदेश अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय व उपखंड अधिकारी सल्टौआ को दिया है। आयोग ने मानसिक कष्ट व अन्य व्यय हेतु 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति भी देने का आदेश दिया है। विद्युत विभाग को यह कार्यवाई 45 दिन के अंदर ही पूरी करनी होगी, अन्यथा 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के सरैया गांव निवासी उदय शंकर चौधरी ने अधिवक्ता विजय कुमार त्रिपाठी व अरविंद चौधरी के जरिए आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा था कि उसके पिता ने अपने निजी व्यय पर अपने उपयोग के लिए वर्ष 1985 में नलकूप का कनेक्शन लिया था। समस्त विद्युत बिलों का भुगतान कर विद्य...