बरेली, फरवरी 16 -- बरेली, मुख्य संवाददाता। जिले में शांति व्यवस्था बिगाड़ने और दंगा भड़काने के आरोपों में घिरे मोहम्मद साजिद उर्फ साजिद सकलैनी पर पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आरोपी द्वारा उस पर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने के लिए दाखिल की गई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से वापस ले ली गई है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई के लिए पूरी तरह मुक्त हो गई है। बता दें कि 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल में मौलाना तौकीर, आईएमसी के महानगर अध्यक्ष एवं पार्षद अनीस सकलैनी, फैजुल नवी और मोईन समेत 80 से ज्यादा उपद्रवी जेल भेजे गए थे। इन मुकदमों में सपा के पूर्व पार्षद चक महमूद निवासी फिरदौस खां ने गवाही दी। इसके चलते अनीस सकलैनी ने अपनी पत्नी यासमीन से मिलकर फिरदौस खां की हत्या की सुपारी दे दी। इस मामले में फिरदौस ने थाना बारादरी में अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन, ...