नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- Unnao rape case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में पीड़िता ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने सेंगर द्वारा वर्ष 2020 में दायर अपील पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।कोर्ट ने नए सबूत जमा करने की अर्जी ठुकराई पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी सजा व दोषसिद्धि को चुनौती दी। पीड़िता ने अपनी अर्जी में स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर जन्मतिथि समेत कुछ अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने एवं नए सबूत दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि पीठ ने उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद कहा कि इस स्तर पर नए साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी पढ़ें- लाहौर से दिल्ली तक...