उधार राशि न लौटाने वाले दोषी को चार माह की जेल
हरिद्वार, मई 22 -- हरिद्वार, संवाददाता। उधार ली गई धनराशि वापिस ना लौटाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी त्रिलोक रतूड़ी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे चार महीने के कारावास और छह लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता की जानकारी भूपतवाला निवासी शिकायतकर्ता प्रदीप पाण्डेय ने आरोपी त्रिलोक रतूड़ी निवासी गढ़वाली बस्ती, सहसपुर, देहरादून, हाल पता खड़खड़ी, हरिद्वार के खिलाफ एक चेक बाउंस की शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई थी। बताया था कि शिकायतकर्ता व आरोपी की एक दूसरे से पुरानी जान पहचान थी। इस पर आरोपी ने अपनी निजी आवश्यकता व मकान बनाने की बात कहकर शिकायतकर्ता से साढ़े पांच लाख रुपये उधार लिए थे।
चेक बाउंस की घटना धनराशि वापस लौटाने के लिए आरोपी ने अपने बैंक खाते का एक चेक हस्ताक्षर करके शिकायतकर्ता को दिया था। तय अवधि बीतन...
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