गुड़गांव, मार्च 3 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। उद्योगों और फैक्ट्रियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब जो उद्योग अपने कूड़े का निस्तारण अपने स्तर पर और अपने ही परिसर में करेंगे, उनसे नगर निगम कोई कूड़ा शुल्क नहीं वसूलेगा। इस फैसले का उद्देश्य औद्योगिक कचरे को बाहर फैलने से रोकना और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है। अब तक उद्योगों से 0.50 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से कूड़ा निस्तारण शुल्क वसूला जाता था। साथ ही, शुल्क की गणना पूरे प्लॉट या जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती थी। नई व्यवस्था के तहत यह नियम बदला जाएगा और केवल कवर्ड एरिया (निर्मित क्षेत्र) के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की है। बता दें कि शहर में सैंकड़ों की संख्या में उद्योग और बड...
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