नोएडा, अप्रैल 2 -- ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। गैस वितरण के नियमों को लेकर जिला प्रशासन ने गुरुवार को जरूरी सूचना जारी की है। कहा गया है कि यदि उद्यमी व रेस्तरां संचालक को वाणिज्यिक सिलेंडर लेना है तो उनहें एक साल की खपत का ब्योरा देना होगा। पूरी जानकारी के साथ तेल कंपनियों को ई-मेल करना होगा। उसके बाद ही जरूरत की 70 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों पर उसी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस मिलेगी और वो 45 दिन में ही बुकिंग करा सकते हैं। बता दें कि, मध्य पूर्व में जंग से गैस सिलिंडर की आपूर्ति को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। लोग लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी मेधा रुपम ने गुरुवार को गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश ...