धनबाद, मई 9 -- धनबाद। जिला व सत्र न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने विशेष अभियोजक जयदीप बनर्जी की दलील सुनने के बाद जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने व मारपीट कर 45 हजार छीनने के आरोपी कोलाकुसमा निवासी प्रकाश कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्राथमिकी में आरोप था कि 29 मई-2025 की सुबह 10.30 बजे बाईपास रोड में वह अमीन को पैसा देने गया था, जहां वाहन में सवार होकर उत्तम सिंह, बिट्टू सिंह, प्रकाश सिंह, निमाई सिंह समेत 10 से 15 अन्य लोग आए, उसे जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने लगे तथा 20 हजार रुपए रंगदारी मांगने लगे। प्राथमिकी में आरोप था कि आरोपियों ने उनके पॉकेट से 45 हजार रुपए एवं गले से सोने की चेन छीन ली। यह भी पढ़ें- फायरिंग मामले में मेजर ने दायर की जमानत अर्जी साथ ही गाली-गलौज कर मारपीट की। जख्मी हालत में उन्हें एसएनएमएमसीएच...