वाराणसी, अगस्त 9 -- वाराणसी, मुख्य संवाददाता। बीएचयू के खेल मैदानों के उपयोग, बाहरी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से प्राप्त शुल्क के संबंध में दाखिल आरटीआई का उत्तर देने में आनाकानी का आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया जा रहा है। आरटीआई लगाने वाले अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गत 16 जुलाई 26 को आवेदन किया। रुइया, बिड़ला, ब्रोचा, कृषि मैदान तथा एम्फीथिएटर मैदान के संबंध में जानकारी मांगी। विशेष रूप से यह पूछा गया था कि किस मैदान से कितनी आमदनी हुई। उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि इन मैदानों में निजी व्यक्तियों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण संस्थानों अथवा बाहरी संस्थाओं को खेल प्रशिक्षण की अनुमति कब से और किस प्रक्रिया के तहत दी गई। आरटीआई के जवाब में विश्वविद्यालय ने अन्य चार मैदानो...