देहरादून, मार्च 27 -- उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन का मासिक किराया नए शैक्षिक सत्र यानी एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) में किराया निर्धारण प्रस्ताव मंजूर होने के बाद परिवहन विभाग इसे लागू करने की औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। परिवहन उपायुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने गुरुवार को हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि जल्द से जल्द किराये के विधिवत आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मालूम हो कि शिक्षा विभाग के अनुरोध पर राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पहली बार स्कूल बस और वैन का किराया तय किया है। इसके तहत स्कूल बस संचालक एक से दस किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम 2200 रुपये, 10 से 20 किलोमीटर तक 2700 रुपये, 20 से 30 किलोमीटर तक 3200 रुपये और 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रति छात्र 3700 रुपये किराया ले सकते हैं। उधर, उत्तराखंड स्कूल वैन ...