नैनीताल, जून 30 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के गरुड़ में गरुड़ गंगा नदी के तट पर करोड़ों की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर रोक लगा दी। गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह की ओर से दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और जस्टिस आलोक महरा की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि गरुड़ नगर पंचायत की ओर से गरुड़ गंगा नदी के तट पर 22 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रावधानों और निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और एनजीटी के आदेश के खिलाफ है। याचिकाकर्ता की ओर से नदी तट पर बन रहे बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया ...