उत्तराखंड में खनन के नियम बदले! रॉयल्टी बढ़ने से बोल्डर-बालू पर लगेगा टैक्स, घर बनाना भी महंगा
देहरादून, मई 11 -- उत्तराखंड में अब निर्माण कार्य महंगा हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में खनन रॉयल्टी की नई दरें लागू कर दी हैं। पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति पर संशोधित उपखनिज नियमावली को लागू किया गया है। इससे खनन राजस्व में 50 करोड़ तक वृद्धि का अनुमान है। नए आदेशों के मुताबिक, 25 सेंटीमीटर से कम आकार वाली खनन सामग्री पर रॉयल्टी 88.50 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दी गई है। 50 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त रॉयल्टी भी देनी होगी। सचिव बृजेश कुमार संत की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब नदी तल से अलग खनन पट्टों से प्राप्त खंडास, बोल्डर, बजरी, मिट्टी, बैलास्ट, सिंगल, पहाड़ों के क्षरण से प्राप्त मोरम और बालू पर रॉयल्टी बढ़ा दी गई है। अब 25 सेंटीमीटर से छोटे आकार की खनन सामग्री पर रॉयल्ट...
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