नई दिल्ली, फरवरी 24 -- हेडिंग विकल्प::हल्द्वानी: रेलवे की जमीन से हजारों परिवार होंगे बेदखल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, पुनर्वास के तौर पर घर मिलेगा प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा इलाके में लंबे समय से रह रहे हजारों परिवारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने रेलवे की विस्तार और विकास परियोजनाओं के मद्देनजर सार्वजनिक भूमि पर बसे लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोग उसी जगह पर रहने की मांग नहीं कर सकते। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन जगहों पर जाना होगा, जहां उनको जगह या घर मुहैया कराई जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत घर मि...
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