नई दिल्ली, मार्च 10 -- नई दिल्ली में होली के दौरान हुई 26 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपियों के घरों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने मंगलवार को MCD को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक आरोपियों के घरों को गिराने से जुड़ी कोई कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति अमित वंशल की एकल पीठ ने कहा कि आज शाम चार बजे से लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जो आरोपियों की माताओं ने अपने घरों को गिराए जाने के डर से दायर की थीं। यह भी पढ़ें- झारखंड में 4 लोगों की हत्या के आरोपियों की फांसी की सजा रद्द, अदालत ने क्या कहा? यह भी पढ़ें- झारखंड में 2026 में 17 नक्सली मारे गए, अभी कितने सक्रिय? मंत्री ने सब बतायाहोली के दिन हुई थ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.