नई दिल्ली, मार्च 19 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को उत्तम नगर में शांतिपूर्ण और सम्मानजनक माहौल में ईद मनाने के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश होली के दौरान 26 वर्षीय युवक की मौत के बाद दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि क्षेत्र में पुलिस बंदोबस्त ऐसा हो जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी हरकत न करे जिससे अप्रिय स्थिति पैदा हो। पीठ ने स्पष्ट किया कि राम नवमी तक इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।यह निर्देश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जनहित याचिका पर दिया गया। संगठन ने ईद के दौरान सांप्रदायिक तनाव रोकने के लिए ...
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