नई दिल्ली, मार्च 10 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया कि उत्तम नगर में होली के दिन हुई युवक की हत्या में कथित रूप से शामिल लोगों के दो घरों पर 11 मार्च तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई न की जाए। यह आदेश 26 वर्षीय युवक की मौत से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने आरोपी इमरान की मां जरीना और शहनाज की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मंगलवार शाम 4 बजे से लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे तक, जब मामला दोबारा सूचीबद्ध होगा, तब तक याचिकाकर्ताओं के घरों पर कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने मामले को बुधवार के लिए सूचीबद...