रांची, अप्रैल 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय के अधीन संचालित इंस्टीटयूट ऑफ लीगल स्टडी (आईएलएस) की मान्यता से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन एवं संस्थान के निदेशक को 10 अप्रैल को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अंबेश कुमार चौबे एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने संस्थान में नामांकन पर रोक भी बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने संस्थान में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी जानना चाहा कि संस्थान में प्रोफेसरों की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गई। इस पर...