गाज़ियाबाद, अगस्त 29 -- गाजियाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य पशु कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वह राज्य में बढ़ते मानव-बंदर संघर्ष, बंदरों के हमलों और उनकी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कार्ययोजना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने बताया कि उच्च न्यायालय ने भविष्य की क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है। इस पर न्यायालय ने जिलाधिकारी, नगर निगम, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर एवं खोड़ा मकनपुर की नगर पालिका परिषद और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को नोटिस जारी किए है। जिलाधिकारी ने जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई होगी। यह याचिका भाजपा नेता विनीत शर्मा और बीटेक छात्रा प्राजक्ता सिंघल निवासी गाजियाबाद ने...
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