लखनऊ, मार्च 10 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने दान वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री में निबंधन शुल्क को लेकर होने वाले विवाद को समाप्त कर दिया है। ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री पर अब डीएम सर्किल रेट के आधार पर एक प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने बताया कि दान खून के रिश्तों में दान में संपत्तियों को 5000 रुपये में रजिस्ट्री की सुविधा लोगों को दी गई है। इस पर लगने वाले निबंधन शुल्क को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इसके चलते संपत्तियों की माली लागत के आधार पर एक प्रतिशत शुल्क की मांग की जाती थी। उन्होंने बताया कि इससे होने वाली समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी। इसको ध्यान में रखते हु...