नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार से पूछा कि अगर 100 प्रतिशत इथेनॉल से चलने वाले वाहनों (ई-100) को अनुमति दी गई है, तो ईधन की सप्लाई कैसे की जाएगी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि हाल ही में हमने कुछ अखबारों की रिपोर्ट देखीं, जिनमें कहा गया है कि 100 प्रतिशत इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति दी गई है। पीठ ने पूछा कि हम बस यह जानना चाहते हैं कि अगर 100 प्रतिशत इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति दी गई है, तो आप इनकी सप्लाई कैसे करेंगे? अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि इसके लिए बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) व्यवस्था में बदलाव करने होंगे। सुनवाई के दौरान, पीठ ने देश के किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि व्यापक जनहित के पहलू पर विचार करने...