कानपुर, अगस्त 25 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। ई-वे बिल की समय सीमा समाप्त होने मात्र से माल रोककर अर्थदंड लगाना न्यायपूर्ण नहीं है, जब तक चोरी की मंशा प्रतीत न हो। इसके अलावा लिपिकीय व तकनीकी खामियों के चलते भी न्यायालयों ने माल रोकने और अर्थदंड को उचित नहीं ठहराया है। ये बातें माल परिवहन पर जीएसटी में लागू ईवे बिल पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए विशेषज्ञ संतोष कुमार गुप्ता ने कहीं। आयोजन इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने किया था। संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि जब माल के साथ ई इनवाइस पोर्टल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में ईवे बिल की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। यह कारोबारियों के हित में होगा। गोष्ठी का संचालन इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के महामंत्री आशीष जौहरी ने किया। मौके पर संजय गुप्ता, शैलेंद्र सचान, परवीन भार्गव, पवन गुप्ता, आनंद सिंह, रंजी...