नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया ट्रैफिक जुर्माना वसूलने के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने यातायात नियमों की अनदेखी पर जारी किए गए ई-चालान के बकाये की वसूली के लिए रैंडम चेकिंग करने और जुर्माना जमा नहीं करने वाले वाहनों को जब्त करने को कहा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश दिया है। पीठ ने सड़क सुरक्षा पर लंबित एस. राजशेखरन की याचिका पर दिया है। शीर्ष अदालत तब से इस मामले की निगरानी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस व्यक्ति पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, उसे सिर्फ ई-चालान जारी करते रहना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि उन ई-चालान के जरिए लगाए गए जुर्माने की वसूली कैसे की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने...