महाराजगंज, जनवरी 11 -- महराजगंज, निज संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड पर राशन पाने वाले उन सदस्यों का नाम सूची से हटेगा जिन्होंने अब तक ई केवाईसी नहीं कराया है। अब तक 85फीसदी सदस्यों ने ही ईकेवाईसी कराया है। 15 फीसदी लोगों ने अब तक ईकेवाईसी नहीं कराया है। ऐसे में उन्हें अब राशन नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर आपूर्ति विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राशन दिए जाने का प्राविधान है। कोरोना काल से ही कार्डधारकों को निशुल्क दिया जा रहा है। इसमें अन्त्योदय कार्डधार को 35 किलो अनाज दिया जाता है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज दिया जाता है। राशन कार्ड से मृतकों, फर्जी व अपात्रों का नाम हटाने...