गढ़वा, जून 10 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किसानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ईफको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुरुग्राम के शाखा प्रबंधक को भुगतान का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से दिया है। मालूम हो कि कांडी थाना अंतर्गत कसनप गांव निवासी उदय नारायण तिवारी, नवल किशोर तिवारी और मदन तिवारी, सुंडीपुर निवासी श्याम बिहारी सिंह और लालबिहारी सिंह, गाड़ाखुर्द गांव निवासी बद्री नारायण दुबे और विभूति नारायण दुबे ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उक्त लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2017-18 और 2018-19 में फसल बीमा कराया था। आरोप लगाया था कि समय बीत जाने के बाद भी उन्हें बीमा का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि फसल बीमा अंतर्गत अगहनी धान...