रांची, जनवरी 1 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का ईपीएफ कुछ कार्यालयों और संस्थानों द्वारा विलंब से जमा किया जा रहा है, जिस कारण कर्मचारियों का हित प्रभावित हो रहा है। साथ ही कार्यालयों व संस्थानों पर ईपीएफ द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है। अब, यदि निर्धारित तिथि, हर माह की 15 तारीख से पूर्व ईपीएफ की राशि जमा नहीं की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के वित्त निदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को गुरुवार को इस बाबत निर्देश जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि ईपीएफ एंड मिश्लेनियस प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत संबंधित कर्मच...