ईपीएफओ 3.0 में नियोक्ता अंशदान भी निकाल सकेंगे
कानपुर, जुलाई 1 -- ईपीएफओ 3.0 को जुलाई में लागू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ईपीएफओ से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। इसमें बड़ी राहत आंशिक पीएफ राशि निकालने वालों को मिलेगी। कर्मचारी एक साल की नौकरी पूरी करने के बाद कभी भी आंशिक निकासी कर सकेंगे और अपने हिस्से के साथ नियोक्ता का अंशदान भी निकाला जा सकेगा। नए नियम में कुल जमा पीएफ का 75 प्रतिशत तक निकालने की लिमिट होगी। अभी तक कर्मचारी अपना अंशदान और ब्याज पूरा निकाल सकते हैं लेकिन नियोक्ता अंशदान नहीं निकाला जा सकता है। नए नियम में कर्मचारी के हिस्से का पीएफ अंशदान, नियोक्ता का अंशदान भी ब्याज समेत शामिल होगा। इससे आंशिक पीएफ निकालने पर पहले से ज्यादा रकम भी मिलेगी। जबकि 25 प्रतिशत राशि पीएफ में जमा रहेगी。
अभी तक आंशिक निकासी के ज्यादातर मामलों में सिर्फ कर्मचारी का अंशदान और उसक...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.