बरेली, जुलाई 22 -- ईपीएफओ ने सभी नियोक्ताओं से कर्मचारी नामांकन अभियान -2026 का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जा रहा है। इसके तहत अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच कार्यरत ऐसे पात्र कर्मचारियों का ईपीएफ में नामांकन किया जा सकता है, जो किसी कारणवश अब तक ईपीएफ के दायरे में नहीं आ सके। इस अभियान के अंतर्गत नियोक्ता ईपीएफ पोर्टल के माध्यम से पात्र कर्मचारियों का ऑनलाइन घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर पूर्व अनुपालन को नियमित कर सकते हैं। पात्र मामलों में, यदि कर्मचारी अंश पूर्व में वेतन से नहीं काटा गया है, तो उसे माफ कर दिया जाएगा तथा नियोक्ता को केवल नियोक्ता अंश, लागू ब्याजः प्रशासनिक प्रभार एवं नाममात्र की क्षतिपूर्ति राशि जमा करनी होगी। यह भी पढ़ें- ईपीएफओ : विश्वास योजना में निस्तारित होंगे लंबि...