प्रयागराज, सितम्बर 18 -- प्रयागराज, संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्यता के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है। अब 25 हजार रुपये तक मूल वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में लाना अनिवार्य होगा। इससे देशभर में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ेंगे।ईपीएफओ सदस्य बनने पर कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) का लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राहुल वर्मा ने बताया कि नए प्रावधान को सभी संबंधित कंपनियों को लागू करना होगा। यह भी पढ़ें- ईपीएफ संबंधी मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि कंपनी लिमिटेड हो या अन्य श्रेणी की, पा...