फतेहपुर, फरवरी 27 -- फतेहपुर,संवाददाता।हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन करावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-दो अजय सिंह प्रथम ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई। अभियुक्त हत्या के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह ने पैरवी की। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किये गए। थरियांव कस्बे में करीब दो साल पहले 11 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पर दिनदहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। कस्बे के मोहल्ला सरांय निवासी 27 वर्षीय शेर अली घटना वाले दिन ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद घर गया और फिर दोपहर में घर के पास स्थित राजू की चिकन-मटन शॉप पर मटन खरीदने निकला। यहां पहले से पड़ोसी चमन भी...
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