नई दिल्ली, अगस्त 4 -- केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन चार और लोगों को ज़मानत दे दी, जिन पर इस साल मई में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर पर तलाशी के बाद ईडी अधिकारियों पर हमला करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में नौ अन्य आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उनका कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और पीड़ितों को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए जस्टिस कौसर एडप्पागाथ ने इन चार आरोपियों को भी राहत दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि केस डायरी देखने से पता चलता है कि इन चारों पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं और (प्रथम दृष्टया) ये उनकी सोची-समझी आपराधिक हरकत की ओर इशारा करते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरें और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश...