नई दिल्ली, मार्च 2 -- आदेश की अनदेखी पर क्यों न अस्पतालों पर अवमानना कार्रवाई की जाए : सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भूमि आवंटन की शर्तों और आदेश के बाद भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मरीजों को नि:शुल्क इलाज नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। इसे गंभीरता से लेते हुए, शीर्ष अदालत ने 51 अस्पतालों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रशांत कुमाार मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने 'इन अस्पतालों को यह बताने के लिए कहा कि आदेश की अनदेखी करने के लिए क्यों न उन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? साथ ही, अस्पतालों को कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें दी गई छूट क्यों न वापस ले ली जाए? पिछले सप्ताह पारित अपने आदेश में पीठ ने आवंटन की शर्तें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ई...