पटना, फरवरी 27 -- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा या अन्य में उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में शुक्रवार को विधायक अनिल सिंह के गैरसरकारी संकल्प के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के संबंध में केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया है, उसे अपने यहां लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नियमावली बनायी है। देश के किसी भी राज्य में ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है, इसलिए बिहार में भी इसे लागू नहीं किया जा सकता। इससे पहले अपने गैरसरकारी संकल्प में विधायक अनिल सिंह ने कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए बैकलॉग की व्यवस्था की जाए। उम्र सीमा में छूट दिये जाने का प्रावधान बिहा...