नई दिल्ली, अप्रैल 11 -- कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इसे राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) के लिए टैक्स में मिलने वाली छूट औपचारिक रूप से खत्म हो गई। यानी राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले व्हीकल (BOVs) के लिए 100% रोड टैक्स छूट वापस ले ली है। इनमें इलेक्ट्रिक कारें, जीप, ओमनी बसें और बिजली से चलने वाले प्राइवेट सर्विस व्हीकल शामिल हैं। कर्नाटक पहले से ही देश में सबसे ज्यादा रोड टैक्स लगाने वाले राज्यों में से एक है। यहां इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले व्हीकल पर 13% से 18%के बीच रोड टैक्स लगता है। संशोधित कानून के अनुसार, रजिस्ट्रेशन के समय लगने वाला लाइफटाइम टैक्स अब व्हीकल की कीमत से जुड़ा होगा। 10 लाख रुपए तक की कीमत वाले EVs पर 5% टैक्स ...