नई दिल्ली, मई 27 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी शख्स की कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) पर की गई नियुक्ति, निर्धारित समय पूरा होने पर अपने आप खत्म हो जाती है और इससे कर्मचारी को तय समय के बाद भी नौकरी जारी रखने का कोई पक्का अधिकार नहीं मिल जाता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने DERC (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) के एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से हटाने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया और DERC में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत संविदा कर्मचारी की नौकरी विस्तार रद्द करने को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने यह फैसला उस याचिका पर दिया, जिसमें सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई गई थी, जिसमें उन्होंने कर्मचारी को दिया गया...