नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई हिंसा की साजिश में शामिल होने की आरोपी पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने इशरत जहां को जमानत देने के सत्र अदालत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने 14 मार्च 2022 के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहत चार साल पहले दी गई थी। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने उसकी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह भी पढ़ें- HC ने ठुकराई पुलिस की अपील, 2020 दिल्ली दंगा केस में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत बरकरार यह भी पढ़ें- पवन खेड़ा ने निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा, हिरासत में लेकर पूछ...