प्रयागराज, जुलाई 25 -- प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब किसी भी शिक्षक को प्रस्तावित छुट्टी शुरू होने की तारीख से कम से कम एक माह पहले आवेदन करना होगा। मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव के लिए कुलपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी शिक्षक मातृत्व या चाइल्ड केयर लीव पर नहीं जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत ड्यूटी लीव, अर्जित अवकाश, कम्यूटेड लीव, पितृत्व अवकाश, हाफ पे लीव, पासपोर्ट के लिए एनओसी, रिफ्रेशर कोर्स, रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित आवेदन निर्धारित माध्यम से भेजे जाएंगे। ऐसे आवेदन पहले विभागाध्यक्ष और फिर संबंधित संकाय के डीन की सहमति एवं...