बाराबंकी, जुलाई 20 -- बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रण विजय सिंह की अदालत ने थाना देवा क्षेत्र की नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह और योगेंद्र सिंह ने बताया कि थाना देवा क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 15 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का युवक उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।विवेचना पूरी होने पर तत्कालीन विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ...