इलेक्ट्रॉनिक कचरा निष्पादन की एसओपी पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा
रांची, जून 8 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन और इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए अब तक एसओपी तैयार की गई है या नहीं। सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इन बिंदुओं पर सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सरकारी जवाब तलब अदालत ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा है कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है या नहीं। साथ ही ई-वेस्ट प्रबंधन को लेकर अब तक उठाए गए कदमों की भी जानकारी देने को कहा है।
जनहित याचिका की जा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.