नई दिल्ली, सितम्बर 4 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम ई-ड्राइव से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत एन2 और एन3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उपकरणों से जुड़े नियम सख्त कर दिया हैं। अब इलेक्ट्रिक ट्रकों की ट्रैक्शन मोटर और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण भारत में करना अनिवार्य होगा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अगले वर्ष एक अप्रैल से ट्रैक्शन मोटर के प्रमुख हिस्सों का निर्माण और उनकी फिटमेंट भारत में ही करनी होगी। इनमें मैग्नेट, रोटर, स्टेटर, शाफ्ट, बेयरिंग, कनेक्टर और केबल शामिल हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन मोटर के साथ ट्रांसमिशन का विनिर्माण भी भारत में करनी होगी। इसी तरह से इन्वर्टर सहित मोटर कंट्रोलर क...