नई दिल्ली, फरवरी 7 -- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। मामला होमगार्ड अभ्यर्थियों को दी गई तीन साल की आयु-सीमा छूट को अचानक समाप्त किए जाने से जुड़ा है। कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी 2026 तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने शिवम सिंह और उनके साथ 22 अन्य याचियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम बदलने को असंवैधानिक और मनमाना बताया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ संकेत दिए कि अगर सरकार खुद किसी वर्ग को छूट देती है और उसी आधार पर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो बाद में उस छूट को खत्म करना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता।पूरा मामला क...
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