इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सुसुवाहीं स्थित प्लाट के स्वामी को राहत देते हुए फिलहाल निर्माण गिराने पर रोक लगा दी है।
वाराणसी, जून 5 -- प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सुसुवाहीं स्थित प्लाट के स्वामी को राहत देते हुए फिलहाल निर्माण गिराने पर रोक लगा दी है। यह भी पढ़ें- हाई कोर्ट ने लगाई गढ़पुरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण पर रोकअधिकारिक आदेश मामले के तथ्यों के अनुसार वाराणसी के चितईपुर इलाके में ग्राम सुसुवाहीं स्थित प्लॉट नंबर 2077 पर सियाराम की ओर से किए गए निर्माण को वीडीए ने अनधिकृत करार दिया था। प्राधिकरण ने 4 जून 2025 को नोटिस जारी किया था, जिस पर याची की आपत्ति गत 16 अप्रैल को खारिज कर दी गई। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यह भी पढ़ें- दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: जॉइंट कमेटी ने दी रिपोर्ट, तोड़े जाएंगे 27 जर्जर भवन निर्माण का इतिहास याची का कहना है कि यह भूमि 2019 में वीडीए की सीमा में आई थी और निर्माण उससे पहले ही हो चुका था। ...
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