कानपुर, मई 25 -- UP News: यूपी के कानपुर में आईटीबीपी के जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी का इलाज के दौरान हाथ काटने के मामले में सीएमओ की दूसरी जांच रिपोर्ट में पारस अस्पताल और कृष्णा अस्पताल को देरी से इलाज करने का दोषी पाया गया है। जिसके बाद दोनों अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस आयुक्त ने दिए हैं। कृष्णा ने 24 घंटे में इलाज ही नहीं किया जबकि पारस ने करीब 20 घंटे बाद इलाज शुरू किया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि सीएमओ की दोनों रिपोर्ट में इतना ही अंतर है कि पहली में दोष निर्धारण नहीं था जबकि दूसरी जांच में दोष निर्धारित किया गया है। दोनों अस्पतालों में मरीज के इलाज में देरी करने से हाथ काटने की स्थिति बनी है। अस्पतालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें तीन साल की सजा और जुर्माना का ...